- निजी महाविद्यालय के संचालन हेतु आवेदन एक संस्थान / समिति / ट्रस्ट / कंपनी करेगा | कंपनी का गठन कंपनी अधिनियम 2013 अथवा ट्रस्ट एक्ट 1959 अथवा भारतीय ट्रस्ट एक्ट 1982 के अंतर्गत होना अनिवार्य हैं |
- प्रबन्ध समिति/संस्था में प्रधान एवं प्रधानों सहित 15 से 21 सदस्य होने चाहिए। प्रबन्ध समिति में न्यूनतम 30 प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व हो।
- प्रबन्ध समिति में एक समुदाय, जाति या पंथ के दो तिहाई से अधिक सदस्य न हो।
- प्रबन्ध समिति में न्यूनतम दो शिक्षाविद् सदस्य होंगे ।
- प्रबन्ध समिति के प्रत्येक तीन वर्ष बाद नवीन चुनाव होंगे।
- आपत्तिजनक/प्रतिबन्धित शब्द महाविद्यालय के नाम में न हो।
- कन्या महाविद्यालय, सह शिक्षा महाविद्यालय आदि नाम भी न रखें जावें ।
- कन्या/महिला महाविद्यालय खोलने की स्थिति में महाविद्यालय के नाम में कन्या अथवा महिला शब्द आवश्यक रूप से जोडें।
- जो भी जानकारी आवेदक संस्था या समिति द्वारा दी जा रही है वह शपथ पत्र द्वारा सत्यापित करे।
- निजी महाविद्यालय नीति के मानदण्डानुसार संस्था/समिति/ट्रस्ट की स्वयं की भूमि हो। (भूमि रूपान्तरण आदेश /रसीद मय शपथ पत्र प्रस्तुत करें)।
- निजी महाविद्यालय नीति के मापदण्डानुसार स्वयं का भवन हो (नवीन महाविद्यालय के लिए प्रारम्भ में तीन वर्ष के लिए किराये का भवन भी मान्य होगा जिसकी किराया/लीज डीड रजिस्टर्ड हो।
- महाविद्यालय के भवन के कक्ष निजी महाविद्यालय नीति के मानदण्डानुसार हो।
- सावधि जमा (एफडीआर) महाविद्यालय तथा संयुक्त निदेशक (निजी संस्थायें) के संयुक्त नाम से निर्धारित राशि की हो ।
- महाविद्यालय में निजी महाविद्यालय नीति के अनुसार निर्धारित छात्र सुविधायें होना आवश्यक है।
- महाविद्यालय का शैक्षणिक स्टाफ यूजीसी योग्यताधारी हो।
- महाविद्यालय का आवेदन पत्र अपूर्ण होने पर, निजी महाविद्यालय नीति के मानदण्डानुसार दस्तावेजों की प्रतियॉ संलग्न नही होने पर, निर्धारित अन्तिम तिथि के पश्चात् आवेदन पत्र प्राप्त होने पर अथवा निरीक्षणोपरान्त समय पर कमियों की पूर्ति नही किये जाने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा तथा जमा करवाया गया आवेदन शुल्क किसी भी परिस्थिति में नहीं लौटाया जायेगा ।
- अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने से पूर्व विस्तृत जानकारी हेतु निजी महाविद्यालय नीति 2019-20 का अध्ययन कर लें।
- सत्र 2019-20 के लिए आवेदन को Lock and Submit करने के बाद आवेदन की Hard Copy सम्बन्धित नोडल अधिकारी को 5 दिन के अन्दर आवश्यक रूप से जमा करवायें ।
नोट :- आवेदक द्वारा एक बार Form submit & Lock करने के बाद किसी भी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं होगा तथा भरे गए data के आधार पर ही NOC दी जयेगी।