पोर्टल 15 जून 2020 से 25 जून 2020 तक के लिए पूर्व संचालित महाविद्यालयों के लिए खुला है |
Frequently Asked Question
प्रश्न :-1 | प्रबन्ध समिति क्या होती है ? |
उत्तर | निजी महाविद्यालय नीति 2020-21 का बिन्दू संख्या 1.1 देखें । |
प्रश्न :-2 | प्रबन्ध समिति के सदस्यों की संख्या कितनी होगी ? |
उत्तर | निजी महाविद्यालय नीति 2020-21 का बिन्दू संख्या 1.3.1 देखें । |
प्रश्न :-3 | क्या प्रबन्ध समिति में महिला प्रतिनिधित्व आवश्यक है ? |
उत्तर | हां निजी महाविद्यालय नीति 2020-21 के बिन्दू संख्या 1.3.1 के अनुसार प्रबन्ध समिति में 30 प्रतिशत महिलायें होना आवश्यक है | |
प्रश्न :-4 | शिक्षाविद् कौन होते हैं ? |
उत्तर | कोई भी शिक्षा क्षेत्र से जुडा व्यक्ति । |
प्रश्न :-5 | भूमि किसके नाम हो ? |
उत्तर | निजी महाविद्यालय नीति 2020-21 का बिन्दू संख्या 24.3.1 के अनुसार भूमि पर संस्था का स्वयं का विवादरहित पूर्ण स्वामित्व एवं कब्जा होना आवश्यक है। |
प्रश्न :-6 | भूमि मापदण्डानुसार कितनी हो ? |
उत्तर | निजी महाविद्यालय नीति 2020-21 का बिन्दू संख्या 24.1 व 24.2 देखें। |
प्रश्न :-7 | महाविद्यालय हेेतु एफ.डी.आर कितने की हो ? |
उत्तर | निजी महाविद्यालय नीति 2020-21 का बिन्दू संख्या 22.1 देखें । |
प्रश्न :-8 | प्रबन्ध समिति को प्रमाणित करने वाली वैधानिक संस्था कौन है ? |
उत्तर | प्रबन्ध समिति को प्रमाणित करने वाली वैधानिक संस्था रजिस्ट्रार संस्थायें है। |
प्रश्न :-9 | प्रबन्ध समिति में एक समुदाय/जाति के अधिकतम कितने सदस्य हो ? |
उत्तर | प्रबन्ध समिति में एक समुदाय/जाति के अधिकतम दो तिहाई सदस्य हो। |
प्रश्न :-10 | नवीन महाविद्यालय हेतु भूमि किसके स्वामित्व की हो ? |
उत्तर | नवीन महाविद्यालय हेतु भूमि संस्था के स्वामित्व की हो। |
प्रश्न :-11 | नवीन महाविद्यालय हेतु भवन कितने वर्ष तक लीज पर / किराये पर मान्य है ? |
उत्तर | महाविद्यालय हेतु भवन अधिकतम तीन वर्ष तक लीज / किराये पर मान्य है निजी महाविद्यालय नीति 2020-21 बिन्दू संख्या 3.2.1 को देखें । |
प्रश्न :-12 | अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र में अभिवृद्वि हेतु चतुर्थ वर्ष तथा उसके बाद के वर्षों के लिए क्या प्रावधान है ? |
उत्तर | अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र में अभिवृद्वि हेतु चतुर्थ वर्ष तथा उसके बाद के वर्षों के लिए निजी महाविद्यालय नीति 2020-21 बिन्दू संख्या 4 का अवलोकन करें। |
प्रश्न :-13 | नवीन महाविद्यालय खोलने के लिए एफडीआर सावधि जमा के क्या नियम है ? |
उत्तर | निजी महाविद्यालय नीति 2020-21 का बिन्दू संख्या 22 देखें। |
प्रश्न :-14 | महाविद्यालय प्रबन्ध समिति का चुनाव कितने वर्ष में हो ? |
उत्तर | महाविद्यालय प्रबन्ध समिति का चुनाव तीन वर्ष में होना आवश्यक है। |
प्रश्न :-15 | नवीन महाविद्यालय हेतु वित्तीय सुदृढता स्थिति के साक्ष्य क्या हो ? |
उत्तर | बैंक पास बुक की छाया प्रति (न्यूनतम एक लाख रूपये)। |
प्रश्न :-16 | क्या महाविद्यालय की सत्र 2020-21 के लिए NOC आवेदन से पूर्व वेबसाइट बनवाना आवश्यक है ? |
उत्तर | हाँ । |
प्रश्न :-17 | विधि महाविद्यालय के लिए किसकी सम्बद्वता अनिवार्य है ? |
उत्तर | विधि महाविद्यालय के लिए बार कौंसिल आफ इण्डिया की सम्बद्वता आवश्यक है। नोटः- बार काउन्सिल आॅफ ईडिया द्वारा दिनांक 12.08.2019 को जारी प्रेस विज्ञप्ति में आगामी तीन वर्षो के लिए नवीन विधि महाविद्यालयों के खोलने पर रोक लगा दी गयी है। अतः बार काउन्सिल आॅफ ईडिया के अग्रिम आदेषों तक नवीन विधि महाविद्यालय खोलने पर प्रतिबंध रहेगा। |
प्रश्न :-18 | महाविद्यालय हेतु भूमि का माप किससे प्रमाणित करवावें ? |
उत्तर | महाविद्यालय हेतु भूमि का माप सक्षम अधिकारी से (तहसीलदार अथवा उससे उच्च अधिकारी से ) प्रमाणित करवावें। |
प्रश्न :-19 | महाविद्यालय के लिए भूमि किस प्रकार की हो ? |
उत्तर | महाविद्यालय के लिए भूमि मापदण्डानुसार संस्थानिक / शैक्षणिक रूपान्तरित हो। निजी महाविद्यालय नीति 2020-21 का बिन्दू संख्या 24.3.4 का अवलोकन करें |
प्रश्न :-20 | क्या महाविद्यालय हेतु भूमि एवं भवन एक ही निकाय में होना चाहिए ? |
उत्तर | हां, भूमि एवं भवन एक ही निकाय में होना आवश्यक है । |
प्रश्न :-21 | क्या एक ही भवन में एक से अधिक संस्थाओं का संचालन किया जा सकता है ? |
उत्तर | नहीं । |
प्रश्न :-22 | भवन के कक्षों का आकार एवं संख्या क्या होगी ? |
उत्तर | भवन के कक्षों का आकार एवं संख्या के लिए निजी महाविद्यालय नीति 2020-21 का परिशिष्ट 1 का अवलोकन करें। |
प्रश्न :-23 | क्या महाविद्यालय में टीन शेड में कक्षा कक्ष मान्य हैं ? |
उत्तर | नहीं |
प्रश्न :-24 | भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र किस सत्र का और किस अधिकारी से जारी किया हुआ होना चाहिए ? |
उत्तर | भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र वर्तमान सत्र या आगामी सत्र के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ होना चाहिए। |
प्रश्न :-25 | महाविद्यालयों के लिए शौचालय तथा यूरिनल्स के क्या मापदण्ड हैं ? |
उत्तर | निजी महाविद्यालय नीति 2020-21 का परिशिष्ट 2 का अवलोकन करें। |
प्रश्न :-26 | क्या महाविद्यालय के भवन के नक्शे पर खसरा नम्बर / प्लाट नम्बर तथा पता आवश्यक है ? |
उत्तर | हां |
प्रश्न :-27 | महाविद्यालय के भवन के ब्लू प्रिन्ट का प्रमाणीकरण किससे होना चाहिए ? |
उत्तर | सक्षम अधिकारी ( कनिष्ठ अभियन्ता से नीचे स्तर का नहीं हो) एवं निरीक्षण दल से |
प्रश्न :-28 | प्रथम अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद स्वयं का भवन कितने वर्षों में होना आवश्यक है ? |
उत्तर | तीन वर्षों में । |
प्रश्न :-29 | स्वयं का भवन न होने पर तीन वर्ष बाद आगामी वर्षों में क्या प्रावधान है ? |
उत्तर | इस संबंध में निजी महाविद्यालय नीति 2020-21 का बिन्दू संख्या 4.2.3 व बिन्दू संख्या 4.2.4 का अवलोकन करें। |
प्रश्न :-30 | स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए न्यूनतम समय कितना आवश्यक है ? |
उत्तर | स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र (पीएनओसी) के लिए सम्बंधित विषय का न्यूनतम 5 वर्ष तक महाविद्यालय में संचालन आवश्यक है। |
प्रश्न :-31 | स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु न्यूनतम मानदण्ड क्या हैं ? |
उत्तर | निजी महाविद्यालय नीति 2020-21 का बिन्दू संख्या 5.2 का अवलोकन करें। |
प्रश्न :-32 | स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र के मापदण्ड पूर्ण नहीं करने पर 6 वें वर्ष से दण्डात्मक प्रावधान क्या हैं ? |
उत्तर | निजी महाविद्यालय नीति 2020-21 का बिन्दू संख्या 20.3 व बिन्दू संख्या 20.4 का अवलोकन करें। |
प्रश्न :-33 | महाविद्यालय में कार्यरत शैक्षणिक व अशैक्षणिक स्टाफ की PF कटौती से सम्बन्धित क्या प्रावधान है ? |
उत्तर | महाविद्यालय में कार्यरत शैक्षणिक व अशैक्षणिक स्टाफ की कुल संख्या 20 या 20 से अधिक होने पर PF कटौती आवश्यक है | |
प्रश्न :-34 | महाविद्यालय को स्नातकोत्तर क्रमोन्नयन के क्या प्रावधान हैं ? |
उत्तर | निजी महाविद्यालय नीति 2020-21 का बिन्दू संख्या 6 का अवलोकन करें। |
प्रश्न :-35 | महाविद्यालय में नवीन विषय लेने के लिए निर्देश क्या हैं ? |
उत्तर | निजी महाविद्यालय नीति 2020-21 का बिन्दू संख्या 7 का अवलोकन करें। |
प्रश्न :-36 | महाविद्यालय को सह शिक्षा से महिला शिक्षा व महिला शिक्षा से सह शिक्षा में परितर्वन के लिए क्या निर्देश हैं ? |
उत्तर | निजी महाविद्यालय नीति 2020-21 का बिन्दू संख्या 9 का अवलोकन करें। |
प्रश्न :-37 | महाविद्यालय के स्थान परिवर्तन के लिए अधिकतम सीमा क्या हो ? |
उत्तर | निजी महाविद्यालय नीति 2020-21 का बिन्दू संख्या 10 को अवलोकन करें। |
प्रश्न :-38 | महाविद्यालय के प्रबन्ध अन्तरण का क्या प्रावधान है ? |
उत्तर | निजी महाविद्यालय नीति 2020-21 का बिन्दू संख्या 12 का अवलोकन करें। |
प्रश्न :-39 | डी.सी.एफ. II के संबंध में क्या प्रावधान हैं ? |
उत्तर | निजी महाविद्यालय नीति 2020-21 का बिन्दू संख्या 15.1 का अवलोकन करें। |
प्रश्न :-40 | महाविद्यालय की एनओसी हेतु आवेदन शुल्क कितना होगा ? |
उत्तर | निजी महाविद्यालय नीति 2020-21 का बिन्दू संख्या 21 का अवलोकन करें। |
प्रश्न :-41 | महाविद्यालय की एनओसी हेतु आवेदन शुल्क जमा कराने की प्रक्रिया क्या है ? |
उत्तर | निजी महाविद्यालय नीति 2020-21 का बिन्दू संख्या 21.1 का अवलोकन करें। |
प्रश्न :-42 | NOC हेतु आवेदन शुल्क ई चालान के माध्यम से E-GRASS पर जाकर किस OFFICE NAME व BUDGET HEAD का बनवाना है ? |
उत्तर | NOC हेतु आवेदन शुल्क ई चालान के माध्यम से E-GRASS पर जाकर OFFICE NAME – " 11503 DY. DIR, COLLEGE EDUCATION JAIPUR व BUDGET HEAD- 0202-01-103-02-01 बनवाना है |